धारा 164 का बयान क्या होता है / statement under section 164 of crpc
नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के इस लेख में आज के इस लेख में मैं हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 164 के बारे में तो दोस्तो तो दोस्तो सबसे पहले बात करते है की धारा 164 क्या है तो दोस्तो सीआरपीसी के अनुसार इन्वेस्टीगेशन के दौरान दो तरह के बयान को दर्ज किया जाता है दोस्तो अगर जांच के दौरान पुलिस किसी भी विटनेस अथवा आरोपी का अगर बयान दर्ज करती है तो वो धारा 161 के अनुसार करती है और अगर मजिस्ट्रेट किसी का बयान या फिर आरोपी का confession रिकोर्ड करते है तो वो धारा 164 के अनुसार करते है सीआरपीसी में यह पावर इसीलिए दी गई है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति पुलिस को जब बयान देता है या कोई आरोपी स्टेटमेंट देता है तो वो डर के कारण भी दे सकता है तो इसी कारण से धारा 164 में मजिस्ट्रेट को भी विटनेसेस के बयान और आरोपी का confession रिकोर्ड करने का पावर इस धारा के अंदर दिया है कानूनी में इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है इसके बारे में और अधिक जानने के लिए इस नीली लाइन पर क्लिक करे।