भारतीय न्याय संहिता में 498a का क्या होगा? Dhara 498a ipc in hindi
क्या भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद 498a ipc खत्म हो जायेगी तो दोस्तो अभी हाल मैं केंद्र सरकार ने सदन में तीन बिल पेश किए थे जिनके लोक सभा और राज्य सभा में पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति मेडम द्वार भी सहमति दी गई और आशंका यह भी है की इनको अभी नए वर्ष के शुरुवात में ही लागू किया जा सकता है तो दोस्तो आज का यह लेख महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है क्योंकि आने वाले समय में नए कानून आयेंगे तो उसकी जानकारी सभी के पास होनी चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है की भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के ऊपर पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा होने वाली क्रूरता के आधार पर जो भी मैटर्स बनेंगे उनमें भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही होगी और उसमे सजा का क्या प्रावधान दिया हुआ है तो दोस्तो जैसे ही भारतीय न्याय संहिता लागू होती है महिलाओं के ऊपर होने वाली क्रूरता को पुलिस के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के धारा 85 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा अब अगला प्रश्न यह है की क्या इस धारा में सरकार के द्वारा कुछ बदलाव किया गया है या इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की सजा बड़ाई गई है तो दोस्तो इसका जवाब ना है तो दोस्तो जिस प्रकार पहले भी महिला के ऊपर पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा अगर क्रूरता की जाती थी और वो कोर्ट में प्रूव हो जाती थी तो उसको तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान था अभी भी तीन वर्ष तक के कारावास का ही प्रावधान है और इस धारा के अट्रैक्ट करने वाले किसी भी इंग्रीडिएंट को नही बदला गया है और ना ही किसी नए ग्राउंड को जोड़ा गया है जिस प्रकार प्रॉसिक्यूशन को पहले भी क्रुएल्टी को प्रोव करना पड़ता था अब भी क्रुएल्टी को प्रूफ करना पड़ेगा सिर्फ पहले क्रुएल्टी क्या होती है उसको धारा 498a में ही एक्सपेलिनेशन के द्वारा बताया गया था अब उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 में एक्सपेलिन किया गया है जिसमे भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है