कोर्ट वारंट कब इशू करती है क्या होगा जब कोर्ट किसी का वारंट इशू करे ?
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे की कोर्ट के द्वारा किसी आरोपी का वारंट कब निकलता है . तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरुरी है की वारंट कितने प्रकार के होते है तो दोस्तों वारंट २ प्रकार के होते है सबसे पहले बेलेबल वारंट और दूसरा नॉन बेलेबल वारंट तो दोस्तों जब किसी आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में कोई केस फाइल होता है तब कोर्ट के द्वारा सबसे पहले उस आरोपी को समन किया जाता है और अगर समन के सर्विस होने के बावजूद भी अगर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसके विरुद्ध कोर्ट में बेलेबल वारंट इशू होता है बेलेबल वारंट में पुलिस के द्वारा आरोपी से एक जमानत ली जाती है की आरोपी आने वाली तारीख को कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएग और अगर बेलेबल वारंट के बावजूद नहीं अगर आरोपी कोर्ट के सामने हाजितर नहीं होता तो कोर्ट के द्वारा उसका नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाता है इस वारंट में पुलिस को डायरेक्शन दिया जाता है की उस आरोपी को पकड़ कर कोर्ट में लेकर आओ जब पुलिस उस आरोपी को पकड़ लेती है आरोपी जब कोर्ट में पेश होता है तब आरोपी को कोर्ट में जमानत लेनी पड़ती है
क्या नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस के पकड़ने से पहले ही उसे कैंसिल किया जा सकता है क्या
तो दोस्तों जब कभी भी किसी आरोपी का नॉन बेलेबल वारंट निकालता है अगर वो आरोपी जिस कोर्ट ने उसका वारंट निकाला है उसके सामने पुलिस के पकड़ने से पहले पहुंच जाता है तब वो कोर्ट में अगर उस वारंट को कैंसिल करने की अप्प्लिकशं करता है और कोर्ट में अपने न आने की वजह बताता है तब उस कोर्ट के द्वारा उसका वारंट कैंसिल किया जा सकता है